Form 15G क्या है और इसका PF Withdrawal में क्या रोल होता है?
Form 15G एक घोषणा पत्र है जिसे आयकर चोरी से बचने के लिए उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जिनकी कुल आय कर मुक्त सीमा से कम है। PF Withdrawal में Form 15G का रोल यह है कि यदि कोई कर्मचारी 5 साल से कम समय में PF निकलना हे और उसकी PF Balance 50,000 रुपये से अधिक है, तो PF Authority को 10% का TDS काटना पड़ता है। परंतु, यदि कर्मचारी फॉर्म 15G प्रस्तुत करता है, तो TDS काटने की आवश्यकता नहीं होती है।
Form 15G Kya Hota He?
फॉर्म 15G एक स्वयं शपथ पत्र होता है जिसे बैंकों द्वारा आयकर विभाग के साथ जमा करवाया जाता है। यह पत्र उन लोगों के लिए होता है जो अपनी आय के लिए कोई टैक्स नहीं देना चाहते हैं।
PF Withdrawal पर फॉर्म 15G क्यों जरुरी होता है?
Form 15G एक घोषणा पत्र है जिसका उपयोग आपके PF Withdrawal पर TDS कटौती से बचने के लिए किया जाता है। यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है और आपका PF Withdrawal 50,000 रुपये से अधिक है, तो आपको फॉर्म 15G भरना होगा। फॉर्म 15G को EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
Form 15G Download Kaise Kare?
फॉर्म 15G Download Kaise Kare फॉर्म 15G को डाउनलोड करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
– सबसे पहले, आपको [https://incometaxindia.gov.in/forms/income-tax%20rules/103120000000007845.pdf] पर जाना होगा।
– इसके बाद, आपको “Download” पर क्लिक करना होगा।
– अंत में, आपको “Save File” पर क्लिक करके फॉर्म 15G को अपने कंप्यूटर पर सेव करना होगा।
इस प्रकार, आप फॉर्म 15G को डाउनलोड कर सकते हैं।
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Form 15G का उपयोग PF Withdrawal में कैसे करें?
PF Withdrawal कराने से पहले आपको फॉर्म 15G भरना होगा। इसे आप बैंक के शाखा या नेट बैंकिंग के माध्यम से भर सकते हैं। फॉर्म में अपने नाम, पता, पैन कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
Form 15G Ko Kaise Bhare?
Form 15G भरते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है।
- फॉर्म में अपनी उम्र, वर्तमान वित्तीय वर्ष, उस वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि तक की आय और सम्पूर्ण आय जैसी जानकारी भरें।
- फॉर्म 15G में अपना पैन कार्ड नंबर और नाम आवश्यकता होती है।
- फॉर्म 15G में अपनी आय के स्रोत जैसे वेतन, ब्याज, किराया, बाजार वृद्धि आदि जानकारी भरें।
- फॉर्म में अपना बैंक खाता नंबर और बैंक का नाम भी दर्ज करना होगा।
- फॉर्म 15G के लिए दो स्टेशनरी विवरणों की आवश्यकता होती है। पहली स्टेशनरी विवरण में आपका नाम, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी और दूसरी स्टेशनरी विवरण में आपका पैन कार्ड नंबर, उम्र, आय वर्ग और बैंक खाता नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी।
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Form 15G Ko PF Withdrawal Ke Liye Online Upload Kaise Kare
– सबसे पहले, EPFO UAN पोर्टल में लॉग इन करें।
– फिर, ‘Online Services’ का चयन करें और ‘Claim’ पर क्लिक करें।
– सत्यापन के लिए, अपना बैंक खाता संख्या दर्ज करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें।
– ‘I want to apply for’ विकल्प के नीचे ‘Upload फॉर्म 15G‘ पर प्रेस करें।
क्या फॉर्म 15G और 15H में क्या अंतर है?
फॉर्म 15G और 15H दोनों ही फॉर्म होते हैं लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर होता है। फॉर्म 15G केवल निर्धन व्यक्तियों के लिए होता है जबकि फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। इसके अलावा, फॉर्म 15G में आपकी उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए जबकि फॉर्म 15H में आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
FAQs
Kya Form 15G Ka Use Sirf PF Withdrawal Ke Liye Hota Hai?
Ans: Nahi, फॉर्म 15G aapke income tax se judi kisi bhi transaction ke liye use kiya jaa sakta hai.
Kya Form 15G mein galat jaankari bharna sahi hai?
Ans: Nahi, aapko फॉर्म 15G mein sahi jaankari bharne ki zaroorat hai, kyunki galat jaankari bharnae se aapko nuksaan ho sakta hai.
Kya Form 15G Bharna Zaroori Hai?
Ans: Agar aapka PF balance 2.5 lakh se kam hai aur aap PF withdrawal kar rahe hain, to फॉर्म 15G bharna zaroori hai, kyunki isse aap TDS se bach sakte hain.